सोहना नगर परिषद चेयरपर्सन को लगा बड़ा झटका-
शिक्षा के सर्टिफिकेट को लेकर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में चल रहा था मामला-
हरियाणा चुनाव आयोग ने दोबारा से चुनाव कराने का नोटिफिकेशन किया था जारी-
चेयरपर्सन अंजू देवी द्वारा चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन पर लिया गया था स्टे आर्डर-
हरियाणा हाईकोर्ट ने सटे आर्डर को किया खारिज-
दोबारा हो सकते है सोहना नगर परिषद चेयरपर्सन के चुनाव-
सोहना,हरियाणा वरदान संवाददाता।
इस समय की बड़ी खबर सोहना से आ रही है।जहॉ पर सोहना नगर परिषद चेयरपर्सन अंजू देवी को चंडीगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।दरअसल नगर परिषद चेयरपर्सन अंजू देवी के शिक्षा के सार्टिफिकेट को हरियाणा चुनाव आयोग ने फर्जी मानते हुए दोबारा से चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था।चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को लेकर अंजू देवी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसकी सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन पर स्टे आर्डर देते हुए अंजू देवी को राहत देने का काम किया था।जो स्टे आर्डर हाईकोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दिया गया है।यानी कि फिलहाल चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को ही माना जायेगा।लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि हाई कोर्ट के फैसले को चुनोती देने के लिए अंजू देवी सर्वोच्च न्यालय जाती है और क्या सर्वोच्च न्यालय से उनको रिलीफ मिल पाएगी या फिर सोहना नगर परिषद के चुनाव दोबारा होते है।