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हरियाणा में सड़कों पर पालतू गोवंश छोडने पर होगी एफआईआर दर्ज़ ,हिसार सहित 3 जिलों में कार्रवाई

हरियाणा में सड़कों पर पालतू गोवंश छोडने पर होगी एफआईआर दर्ज़ ,हिसार सहित 3 जिलों में कार्रवाई

CCTV कैमरों से निगरानी होगी

Hariyana Vardaan by Hariyana Vardaan
June 26, 2025
in जिला, टॉप न्यूज, राज्य, हरियाणा वरदान
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हरियाणा में सड़कों पर पालतू गोवंश छोडने पर होगी एफआईआर –

हिसार सहित 3 जिलों में कार्रवाई-

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बॉर्डर पर सख्ती-

CCTV कैमरों से निगरानी होगी –

ब्यूरो रिपोर्ट चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने बेसहारा , मजबूर और सड़क दुर्घटना के शिकार हुए गोवंश की समस्या पर लगाम लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी जो व्यक्ति अपने पालतू गोवंश को सड़कों पर खुला छोड़ेगा। इस एक्शन का उद्देश्य सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं, ट्रैफिक जाम और जनसुरक्षा के खतरे को कम करना है क्यूंकि आए दिन कोई न कोई गोवंश के सड़क दुर्घटना के शिकार के मामले सामने आते रहते हैं और इससे न सिर्फ गौवंश की हानि होते है बल्कि आम जन भी सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं जो अक्सर गाड़ी चलाते वक्त वाहन के सामने अचानक से आ जाते हैं।
इस निर्णय के तहत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्थानीय प्रशासन को सड़को पर सख्त निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वाले पशु मालिकों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।सरकार ने यह भी हिदायत दी है कि गोवंश मालिकों को अपने पशुओं की उचित देखरेख करनी होगी और गोवंश को खुला छोड़ना खासकर सड़क पर पाया जाना गैरकानूनी माना जाएगा।

हरियाणा सरकार ने पशु क्रूरता के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के तीन जिलों गुरुग्राम, हिसार और पंचकूला में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आधा दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज की हैं जिसके तहत दर्ज मामलों में पशुओं के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार और अमानवीय व्यवहार, सड़को पर पशुओं को खुले में छोड़ना, समय पर चारा-पानी न देना जैसी शिकायतें शामिल हैं। इन शिकायतों की पुष्टि के बाद कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।सरकार ने स्पष्ट किया है कि पशुओं के साथ किसी भी तरह की क्रूरता और अमानवीय व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी घटनाओं पर प्रशासन द्वारा तुरंत सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। खास बात यह है कि प्रशासन द्वारा पहले ऐसे मालिकों पर दो बार जुर्माने की कार्यवाही की जाती है।वहीँ तीसरी दफा दोषी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज होती है।

हरियाणा-पंजाब सीमा समेत अन्य राज्यों से ऐसे मामले सामने आते हैं क्यूंकि गोवंश का बड़ी तायदाद में यहाँ संख्या है और इनका कृषि या दुग्ध उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है,इसलिए इन राज्यों की सीमाओं पर बेसहारा पशुओं की अवैध एंट्री को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। हाल ही गोवंश से बढ़ते मामलों में यह सामने आई है कि कुछ लोग जानबूझकर अपने आवारा पशुओं को हरियाणा सीमा में छोड़ रहे हैं। जिससे न केवल सड़क हादसों का खतरा बढ़ रहा है बल्कि किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने सीमावर्ती गांवों के सरपंचों और स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे मामलों पर नजर रखें और आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर दर्ज करें। इसके अलावाअब सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाये और खासकर इन राज्यों की सीमाओं पर भी निगरानी  तेज कर दी गई है ताकि गोवंश मामले पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।सरकार गोवंश की सुरक्षा को लेकर एक्शन के मूड में आ गयी है।गोवंश को खुला छोड़ना गैरकानूनी माना जाएगा।

 

 

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Tags: #haryana news#gurugram news# chandigadh news#top news #big news#government new rule# taken action# cattle owners#fir
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