पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में CET के लिए दोबारा पोर्टल खुलवाने वाली याचिका खारिज की –
कोर्ट ने कहा रजिस्ट्रेशन पोर्टल करेक्शन के लिए खोला जाएगा-
जो कैंडिडेट अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट किसी कारणवश नही नहीं दे पाए हैं, उन्हें एग्जाम में राहत दी जाएगी-
ब्यूरो रिपोर्ट चंडीगढ़ –
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए दोबारा पोर्टल खुलवाने वाली याचिका आज मंगलवार को खारिज कर दी।युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कर चुके कैंडिडेट्स के डेटा में करेक्शन और एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराने को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी।दरअसल CET एग्जाम जुलाई में होनेवाला था जिसके चलते हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एग्जाम जुलाई में कराने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। CET एग्जाम के लिए 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है।
कोर्ट में रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़वाने के लिए याचिकाकर्ता ने कहा कि आरक्षण का लाभ तभी मिल सकता है जब उनके रजिस्ट्रेशन में सुधार हो। इसलिए करेक्शन करने और नए रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाए। इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए केवल 15 दिन का समय दिया गया। जबकि, 2022 में एक साल से ज्यादा समय तक रजिस्ट्रेशन होता रहा था।दूसरा पॉइंट था कि ओटीपी लेट आने के कारण जो युवा पंजीकरण नहीं कर सके, वे तभी पंजीकरण कर सकते हैं जब पोर्टल दोबारा खुले। इसलिए, नए पंजीकरण के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाए।तीसरे में याचिकाकर्ता ने मांग की कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मेडिकल साइंस मामले में नेशनल बोर्ड ने एक ही शिफ्ट में पेपर कराया है, उसी तरह CET का पेपर भी एक ही शिफ्ट में कराया जाए।
वहीँ सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में कहा गया कि जिन कैंडिडेट्स ने सर्टिफिकेट एग्जाम की लास्ट डेट से पहले अप्लाई किया है। इन उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल करेक्शन के लिए खोला जाएगा। जिससे वह अपना सर्टिफिकेट करेक्ट कर सकें और जो कैंडिडेट अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट पहले किन्हीं कारणों ने नहीं दे पाए हैं, उन्हें एग्जाम में राहत दी जाएगी।