हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब 51,000 रुपए दिए जाएंगे-
1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले 16 लाख 65 हजार परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा-
विवाह शगुन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहायता प्रदान करना है-
ब्यूरो रिपोर्ट चंडीगढ़ –
हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब कन्यादान पर 51,000 रुपए दिए जाएंगे।हरियाणा के CM नायब सैनी ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी पर दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की है। इससे पहले 41 हजार रुपए सरकार की ओर से दिए जाते थे।यह योजना सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित है।
इस निर्णय से लगभग 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले 16 लाख 65 हजार परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों की बेटियों, किसी भी वर्ग की महिला खिलाड़ियों को और साथ ही और ऐसे जोड़े, जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक भी दिव्यांग हो, को भी इतनी ही राशि दी जाएगी।
दरअसल हरियाणा में विवाह शगुन योजना को पहले इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना के नाम से जाना जाता था और यह 1 अप्रैल 1983 से लागू है। 2015 में केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने कार्यकाल में नाम बदलकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना कर दिया था ।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहायता प्रदान करना है। इसमें अनुसूचित जाति परिवारों को 71,000 रुपए की राशि विवाह के अवसर पर दी जा रही है। वहीं, विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर भी 51,000 रुपए की राशि दी जाती है।इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र आवेदकों को शादी के 6 माह के भीतर विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पात्र परिवार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।