अब सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यालय परिसर के अंदर फेयरवेल व बर्थडे पार्टी आयोजित नही कर संकेंगे” क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने साल 2023 में प्रदेश के सभी अस्पतालों के लिए आदेश जारी किया है।
विभाग ने सर्कुलर भेजते हुए हिदायत दी है कि अस्प्ताल परिसर के अंदर बर्थडे व विदाई आदि जैसी फेयरवेल पार्टी का आयोजन नही किया जाए,आदेश नही मानने वाले अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करते हुए उसे चार्जसीट भी किया जा सकता है।
यानी सरकारी परिसर में स्टाफ कर्मियों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी आयोजनों पर रोक लगा दी गई है।
बता दें, स्वास्थ्य विभाग के निदेशक हरियाणा ने प्रदेश के सभी चिकित्सा अधिकारियों को लिखित में निर्देश जारी किए हैं। जिसको लेकर स्टाफ कर्मियों के सपनो पर पानी फेर दिया है।यूं कहें कि स्वास्थ्यकर्मी सरकारी परिसर में कोई भी विदाई पार्टी,जन्म दिन जैसे आयोजन नही कर सकेंगे।
जिसकी सोहना नागरिक अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ इंद्रजीत सिंह ने निदेशक स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा सर्कुलर जारी होने की पुष्टि की है। बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने निदेशक ने 28 सितंबर 2023 को आदेश जारी किए थे। उससे पहले कोई भी कर्मचारी परिसर में विदाई पार्टी सहित जन्म दिन आदि आयोजन कर लेते थे लेकिन अब ऐसे आयोजन पर रोक लगा दी गई है।