हरियाणा (Haryana Crime) के यमुनानगर में पति से तलाक के बाद नाबालिग बेटे से संबंध बना रिश्ते को कलंकित करने वाली महिला को फस्ट ट्रैक कोर्ट ने अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने महिला पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने 15 महीने और 18 दिन में फैसला सुनाया है। सजा सुनने के बाद महिला कोर्ट में बेसुध हो गिर गई।
महिला ने मातृत्व को तार-तार किया- कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि दोषी महिला ने मातृत्व को तार-तार किया है। इससे मानवता शर्मसार हुई है। दोषी महिला को सख्त सजा देकर ही समाज को सही संदेश दिया जा सकता है।
उप जिला न्यायवादी गुलदेव टंडन ने केस की पैरवी की। कोर्ट में पीड़ित अपने बयान से मुकर गया था। बाद में पीड़ित व दोषी महिला की ऑडियो रिकार्डिंग, चैटिंग व पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्य सजा का मुख्य आधार बने।
महिला ने बेटे से संबंध बनाने की बात स्वीकार की थी। जिले में पहली बार अवैध संबंधों के कारण मां को सजा हुई है।
पीड़ित की सौतेली मां ने की थी शिकायत
थाना छप्पर पुलिस ने एसपी कार्यालय से प्राप्त पीड़ित की सौतेली मां की शिकायत के आधार पर 31 मार्च 2022 को विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
शिकायकर्ता ने तलाकशुदा व्यक्ति से शादी की थी। पति के पास एक बेटा व एक बेटी थे। छप्पर थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव की महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि 13 जनवरी 2011 को उसके पति का महिला के साथ तलाक हो गया था।
उस समय दोनों का छह साल का एक बेटा व पांच साल की बेटी थी। महिला ने लिखकर दिया था कि तलाक के बाद वह न तो बच्चों को अपने साथ रखेगी और न ही पति की जायदाद में से कोई हिस्सा लेगी।
बेटे से फोन पर करती थी अश्लील बातें
इसके बाद उस महिला ने सरकारी स्कूल के एक प्रिंसिपल से दूसरी शादी कर ली। कुछ समय बाद उसे भी तलाक दे दिया। फिर एक गांव में रहने वाले व्यक्ति से तीसरी शादी कर ली। कुछ दिन पहले उसे बेटे के मोबाइल फोन में एक ऑडियो मिला।
ऑडियो में महिला, बेटे के साथ अश्लील बातें करती सुनाई दे रही थी। जब बेटे से उस बारे में पूछा तो वह सहम गया। जब वह पढ़ने के लिए जाता था तो पहली मां से उसकी मुलाकात हुई।
नशीली चीज पिलाकर बेटे के साथ किया गलत काम
पहली मां उसे अपने घर ले गई, जहां उसे नशीली चीज पिलाकर गलत हरकतें की गई। पहली मां के घरवालों ने भी उसके साथ गलत काम किया। जिसकी वीडियो क्लिप बना ली। इसके आधार पर उसे ब्लैकमेल किया।
अपने पिता से रुपये और जमीन देने के लिए कहा गया। जगाधरी में शपथपत्र बनवा लिए। जिसमें बेटे को साथ रखने व पहले पति को इस बारे में कोई एतराज न होने की बात लिखी हुई थी। पुलिस ने ऑडियो, विडियो क्लिप और शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।