बहुचर्चित डिंगरहेडी सामूहिक दुष्कर्म में दोहरी हत्याकांड में करीब साढ़े सात साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। इस मामले में हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।
चार दोषियों को सुनाई मौत की सजा
पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने इस मामले के चारों दोषियों विनय उर्फ लंबू, जयभगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि 10 अप्रैल 2024 को सीबीआई कोर्ट द्वारा इन चारों को दोषी करार दिया गया था जबकि 6 आरोपियों को बरी किया गया था। इस मामले में 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में थे।
इन आरोपियों पर हुई कार्रवाई
तेजपाल, अमित, रविंद्र, कर्मजीत, संदीप और राहुल वर्मा को सीबीआई कोर्ट ने बरी किया था। वहीं, एक आरोपी अमरजीत पैरोल पर आने के बाद फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। आईपीसी की धारा 376D, 302, 325, 326, 397, 459, 460 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया था।
कुल्हाड़ी गिरोह ने दिया था वारदात को अंजाम
तावडू क्षेत्र के गांव डींगरहेड़ी में वर्ष 2016 में 24 और 25 अगस्त की रात ‘कुल्हाड़ी गिरोह’ के बदमाशों ने दोहरे हत्याकांड सहित एक नाबालिक सहित दो युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। कथित तौर पर ‘कुल्हाड़ी गिरोह’ के आरोपियों ने दो युवतियों के साथ गिरोहरेप के अलावा दंपति की हत्या कर परिवार के पांच लोगों को घायल कर खून से लथपथ वहीं छोड़कर भाग गए थे।
एक आरोपी ने कर ली थी आत्महत्या
बता दें कि साल 2016 में 24 और 25 अगस्त की रात सामूहिक दुष्कर्म सहित दंपति की हत्या हुई थी। सीबीआई द्वारा इस मामले में गहनता से जांच के बाद 12 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था। लेकिन एक आरोपी ने बाद में सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर आत्महत्या कर ली थी।