हरियाणा में करनाल से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा सोमवार को गुरुग्राम कोर्ट में पेश हुए। यहां बुद्धिराजा पर खेड़की दौला टोल में प्रदर्शन और टायर जलाने का आरोप है। जिसके बाद खेड़की दौला थाने में दिव्यांशु समेत 5 युवा कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने बुद्धिराजा को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी।
जानकारी के मुताबिक करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उनकी याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने पंचकूला में दर्ज एफआईआर व भगोड़ा घोषित करने के आदेश को रद्द करने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। कोर्ट में बुद्धिराजा के वकील ने आश्वासन दिया था कि वह जल्द ही ट्रायल कोर्ट में समर्पण कर देंगे। इस आश्वासन के बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई सात मई तक स्थगित कर दी थी।
शुक्रवार को दिव्यांशु बुद्धिराजा पंचकूला कोर्ट में पेश हुए थे, जहां से उन्हें बेल मिल गई थी।
बुद्धिराजा के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर तीन जनवरी 2024 को पंचकूला सेक्टर 14 के पुलिस थाना में धारा 174ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। दरअसल बुद्धिराजा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की पुलिस में शिकायत दर्ज थी। इस मामले में न्यायालय में सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान वह पेश नहीं हुए थे।