हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हैप्पी कार्ड योजना एक बहुत ही खास पहल है। हैप्पी कार्ड परियोजना के तहत अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री में यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। आइए लेख के माध्यम से जानते हैं कि इस योजना के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं और कैसे आवेदन कर सकते हैं।
क्या है हैप्पी कार्ड योजना?
हरियाणा हैप्पी कार्ड परियोजना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 7 मार्च 2024 में शुरू की गई थी। सुविधा का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। कार्ड के माध्यम से लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
हैप्पी कार्ड के लिए एक लाभार्थी को 50 रुपये का शुल्क चुकाना होगा। साथ ही कार्ड की लागत 109 रुपए है और वार्षिक रखरखाव शुल्क 79 रुपए है। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस योजना का लाभ केवल हरियाणा की रोडवेज बसों में ही मिलेगा।
कैसे करें आवेदन
आवेदन करने के लिए पहले https://ebooking.hrtransport.gov.in/ पर जाएं। इसके बाद APPLY HAPPY CARD के ऑप्शन पर किल्क करें।
परिवार पहचान पत्र का नंबर दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और SEND OTP TO VERIFY पर किल्क करें।
ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद परिवार वालों की जानकारी पदर्शित होगी। अब आपको जिस भी फैमिली मेंबर का हैप्पी कार्ड बनवाना है उसका चयन करें।
मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें। इसके बाद कैप्चा दर्ज करें और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर किल्क कर दें। साथ ही ओटीपी नंबर दर्ज कर वेरीफाई करें।
अब आवेदन पर किल्क करें। इस प्रकार आप हैप्पी कार्ड अप्लाई करने की आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। साथ ही आप हैप्पी कार्ड का लुत्फ उठा पाएंगे
कौन-कौन कर सकता है आवेदन
यह योजना उन लोगों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख या फिर उससे कम है। कार्ड योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज में 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा करने का मौका मिलेगा।