पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर सागर ठाकुर (Internet Media Influencer Sagar Thakur) पर कथित रूप से हमला करने और धमकी देने के लिए यूट्यूबर एल्विश यादव (Youtuber Elvish Yadav) के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है।
हाई कोर्ट ने शर्त रखी कि उनके साथी इंटरनेट मीडिया पर हिंसा और मादक द्रव्यों के सेवन को दर्शाने या बढ़ावा देने से परहेज करेंगे।
न्यायालाय ने कुछ शर्तों के साथ FIR की खारिज
जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा एफआईआर में दर्शाया गया है कि हिंसा का मकसद लोकप्रियता और सामग्री निर्माण को लेकर कुछ विवाद था, जिसमें एल्विश यादव और उनके साथियों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इसी तरह की हिंसक हरकतें दोहराई न जाएं और यह कि आरोपित इस गलत धारणा में न रहें कि ऐसे मामलों को कानूनी व्यवस्था द्वारा हलके में लिया जाता है। यह न्यायालय कुछ शर्तों के साथ संबंधित एफआईआर को खारिज करता है।
कोर्ट ने की इस हिंसा की निंदा
कोर्ट ने कहा कि मीडिया में दिखाई जाने वाली हिंसा भले ही अच्छी या मनोरंजक लगे, लेकिन यह विभिन्न प्लेटफार्मों पर व्यापक दर्शकों को आकर्षित करती है जिससे सामाजिक धारणाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि समाज में हिंसा के इस तरह के वास्तविक उपयोग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।